शहर मे ज्वलनशील पदार्थ को रखने वाले अवैध भंडारण करने तथा सार्वजनिक स्थानो रहवासी क्षेत्रों मे खतरनाक तरीके से ज्वलनशील गैस रिफलिंग करने वालो पर सख्त कार्यवाही करने के संबंध मे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के पालन मे थाना तलैया पुलिस द्वारा सूचना तंत्र को सक्रिय किया गया जिसके परिणाम स्वरूप दिनांक 08/02/2024 को सूचना पर हाथीखाना गिन्नौरी तलैया भोपाल पर अब्दुल्ला फ्लेम सेंटर दुकान पर दबिश दी गयी दुकानदार मो. राशिद पिता सईद खान उम्र 50 वर्ष निवासी म न 623 बाग मुंशी हुसैन खाँ रफीकिया स्कूल के पास कोतवाली भोपाल के कब्जे से उसकी दुकान से अवैध्य 13 बड़े घरेलू गैस सिलेन्डर 02 छोटे सिलेन्डर तथा अवैध गैस रिफलिंग के उपकरण को जप्त किया गया जिसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अवैध्य संग्रहण तथा ज्वलन शील गैस को खतरनाक तरीके से रिफलिंग करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 तथा भा.द.सं. की धारा 285 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया । इस कार्यवाही से शहर मे ऐसे घरेलू गैस के गलत भंडारण करने तथा रिफलिंग करने पर लगाम लगेगी ।
उपरोक्त कार्यवाही मे निम्नलिखित स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही :- निरीक्षक चतुर्भुज राठौर थाना प्रभारी तलैया ,उनि मनोज रावत, प्र. आर. उमेश कटारे , प्रवीण चतुर्वेदी , विजय पाल आर. अतुल रैकवार ,धर्मेन्द्र रघुवंशी ,पवन तिवारी l