रायपुर। पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के निर्देशानुसार रायपुर पुलिस के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने – अपने थाना क्षेत्रों में स्थित मेडिकल स्टोर व मेडिकल स्टॉकिस्ट संचालकों की आज दिनांक 11.02.24 को मीटिंग आहूत की गई। थाना प्रभारियों द्वारा मेडिकल स्टोर व मेडिकल स्टॉकिस्ट के संचालकों को प्रतिबंधित कोडीनयुक्त सिरप, इंजेक्शन तथा नशीली टैबलेट रखने एवं बिक्री करने के संबंध में अनिवार्य रूप से आवश्यक दस्तावेज रखने तथा उक्त दवाईयों को डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के किसी भी व्यक्ति को बिक्री नहीं करने के निर्देश देने के साथ ही इस संबंध में अन्य आवश्यक दिशा निर्देश भी दिये गये। यदि मेडिकल स्टोर संचालकों एवं मेडिकल स्टॉकिस्ट द्वारा इस प्रकार के दवाईयों की अवैध रूप से खरीदी-बिक्री करते पाया जाएगा तो उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी।