रायपुर :
मुख्यमंत्री श्री साय की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ पुलिस एवं हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के मध्य नवीन आपराधिक कानूनों पर प्रशिक्षण हेतु हुआ एमओयू
ऐसा एमओयू करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में आज पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर में नवीन आपराधिक कानूनों पर पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने हेतु छत्तीसगढ़ पुलिस एवं हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नवा रायपुर के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किये गए। एमओयू के तहत नवीन कानूनों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 पर पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
अधिकारियों को महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। साथ ही उनके द्वारा नवीन कानूनों के संबंध में उपस्थित अधिकारियों से उनकी जिज्ञासा के सवालों का उत्तर एवं परिचर्चा की गई। उन्होंने बताया कि ‘छत्तीसगढ़ देश का प्रथम राज्य है, जिसने पुलिस अधिकारियों के क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आज यह एम.ओ.यू. पर करार किया है।’
इस अवसर पर सर्वप्रथम स्वागत भाषण में पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ श्री अशोक जुनेजा ने कहा कि भारत की संसद द्वारा पारित किये गये 3 नवीन कानून जो दिनांक 01 जुलाई, 2024 से पूरे देश में लागू हो रहे हैं। इन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दिल्ली एवं चंडीगढ़ द्वारा किये जा रहे कार्य का अध्ययन एवं अवलोकन कर देश के प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों से चर्चा कर प्रशिक्षण की रूपरेखा तैयार की गई है। नवीन कानूनों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक संसाधन, प्रशिक्षण व साफ्टवेयर/हार्डवेयर अपग्रेडेशन पर होने वाले व्यय का आंकलन कर शासन को बजट प्रस्ताव, नवीन कानून के आवश्यकता अनुरूप महिला विवेचकों के पद एवं अन्य प्रस्ताव, ‘विटनेश प्रोटेक्शन स्कीम’ का ड्राफ्ट एवं रीडिंग मटेरियल तैयार किया गया। जनमानस को नवीन कानून के बारे में जागरूक करने हेतु ‘गणतंत्र दिवस परेड स्थल’ पर विभिन्न पोस्टर, पाम्पलेट एवं झांकी तैयार कर प्रदर्शित की गई। जिला स्तर पर नवीन कानूनों के प्रति जागरूकता एवं व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा।
कार्यक्रम के अन्य विशिष्ट अतिथि कुलपति, हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के प्रो.(डा.) व्ही.सी. विवेकानंदन जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस और एच.एन.एल.यू. के बीच आज जो करार हुआ है। वह पुलिस अधिकारियों को नये कानूनों के संदर्भ में महत्वपूर्ण कदम है। इस दौरान उन्होंने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारें में व्यापक रूप से बताया।
इस अवसर अपर मुख्य सचिव (गृह) श्री मनोज पिंगुआ, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री हिमांशु गुप्ता, श्री एस.आर.पी.कल्लूरी, श्री पवन देव श्री प्रदीप गुप्ता, श्री विवेकानंद, श्री अमित कुमार एवं पुलिस मुख्यालय में पदस्थ अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सहित विभिन्न रेंज के पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित रहें। मंच संचालन उप पुलिस महानिरीक्षक श्रीमती पारूल माथुर द्वारा किया गया।