मुकेश अमोलिया, जो कि जागरुक उपभोक्ता समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं… उनकी सजगता हमेशा इंदौरी अखबारों से लेकर देश-प्रदेश के मीडिया में सुर्खियां बटोरती रही है… उनकी पहल पर बड़ी-बड़ी कम्पनियों को कारगुजारी के चलते लाखों रुपए जुर्माना भरना पड़ा है… अब अमोलिया की पहल पर मात्र 53 ग्राम बिस्किट कम देने पर पतंजलि और डी–मर्ट को 1.40 लाख रुपए चुकाना पड़ेंगे… दरअसल कनाड़िया निवासी मुकेश जाट ने जनवरी-24 में नापतौल विभाग में एक शिकायत दर्ज करवाई थी… जाट ने डी-मार्ट से 800 ग्राम का पतंजलि बिस्किट का पैकेट खरीदा था… जब जाट को शक हुआ तो उसने इसका वजन करवाया, जो कि 746.70 ग्राम ही निकला… यह मामला अमोलिया के संज्ञान में आय़ा तो वे जाट को नापतौल विभाग के निरीक्षक केआर चौधरी के पास लेकर पहुंचे… जब चौधरी ने भी वजन किया तो वह 53.30 ग्राम कम निकला… एवरेज के मान से कम मिले मालकी कीमत करीब 7 रुपए थी… इसके बाद नापतौल विभाग ने पतंजलि, पैकेजिंग करने वाले दिव्या एसआरजे फूड्स एलएलपी और डीमार्ट को नोटिस जारी कीया…