हज़रत मोहम्मद स.अ.व.स. के खि़लाफ़ आपत्तिजनक टिप्पणी व अनर्गल बयान देने वाले आरोपी यति नरसिंहानंद पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने
उपरोक्त विषय में निवेदन है कि आवेदक इस्लाम धर्म का अनुयायी होकर देश के धर्मनिरपेक्ष तानेबाने एवं देश के संवैधानिक मूल्यों में आस्था और विश्वास रखता है तथा निरंतर धर्म मज़हब के बंधनों से ऊपर उठकर अपने कर्तव्यों को अंजाम देता रहा है। आवेदक को विभिन्न समाचार, वेबासाइट से ज्ञात हुआ है कि आरोपी यति नरसिंहानंद सरस्वती द्वारा गाजियाबाद में दिनांक 29 सितंबर 2024 को पैग़म्बर हज़रत मोहम्मद स.अ.व.स. और इस्लाम धर्म के विरूद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया जिससे मुस्लिम समुदाय की आस्था को गहरी ठेस पहुॅची है।
यह कि डासना जिला गाजियाबाद में दिनांक 29 सितंबर 2024 को पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद स.अ.व.स. और इस्लाम के खिलाफ अनर्गल बयान दिया और कहा कि अब तो ऐसे ऐसे अपराधी पैदा हो गए हैं, जिसके सामने रावण का कोई अस्तित्व नहीं है, अगर आज किसी का पुतला जलाना है तो मैं सारे हिंदुओं को इस मंच से आह्वान करना चाहता हूॅ कि अगर आप पुतला ही जलाना चाहते हैं तो ‘‘(नाउज़ोबिल्लाह) मोहम्मद के पुतले को जलाइए’’। आरोपी के उक्त बयान का वीडियों देश भर में सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हुआ है, जिसमें आरोपी द्वारा शांतिप्रिय हिंदू समाज के अनुयायी को मुसलमानों और इस्लाम के प्रति धार्मिक आधार पर भड़काने का आपराधिक कृत्य किया गया है, जो देश की राष्ट्रीय एकता के लिए भी घातक है, जिससे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।
अतः महोदय से आग्रह है कि मुलसमानों की भावनाओं को आहत करने वाले एवं संविधान के खिलाफ देश के धर्म निरपेक्ष मूल्यों को छिन्न-भिन्न करने वाले आरोपी यति नरसिंहानंद के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने की कृपा करें, जो न्यायहित में उचित होगा।